भारत में नदियों, नहरों, अप्रवाही जल और खाड़ियों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क है । परिवहन योग्य 20,236 किलोमीटर की कुल लंबाई में से नदी के 17,980 किलोमीटर और नहरों के 2,256 किलोमीटर में नौ परिवहन हेतु क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है । भारत में माल ढुलाई के लिए जलमार्ग का उतना उपयोग नही हो पाया है जितना कि अन्य देशों और क्षेत्रों, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ में होता है । भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने की ओर हैं । इनका उपयोग हमारे देश के परिवहन दायित्वों को पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि, मनोरंजन केन्द्रों के प्रयोजनार्थ भी किया जा सकेगा ।
भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय ने भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को व्यवहार्य जल मार्गों की पहचान करने हेतु निदेशित किया है, ताकि उनका चरणबद्ध विकास किया जाए । तदनुसार, भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा 106 नए जल मार्गों की पहचान की गई है और पोत परिवहन मंत्रालय को सूचित किया गया है । इस संदर्भ में, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II में, 2016 के अधिनियम सं. 17 की धारा-1 के रूप में 26 मार्च, 2016 को प्रकाशित किया गया था ।
नए राष्ट्रीय जलमार्गों का राज्यवार विवरण इस प्रकार हैं :-
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